उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्यों तथा गाँव के विकलांग नागरिको को ₹ 500 प्रति माह की धनराशि प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का प्रयोग विकलांग नागरिक अपना जीवन यापन में सुधार कर सकते है। यह योजना उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिको के लिए होता है, जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा विकलांग नागरिक का नाम बीपीएल सूचि में होना अनिवार्य होता है। यह UP Viklang Pension Yojana सभी जाति के वर्ग के वेक्तियो के लिए होता है। Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत नागरिक का विकलांग 40% होना अनिवार्य होता है। विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा वृद्धावस्था पेंशन ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन | अनुदान | सहायता पाने वाला नागरिक तथा राजकीय संस्थाओं | गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं माने जायेगे । ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आधार को सत्यापित कर के आपका आवेदन पूण करना होगा। विकलांग पेंशन कहा तक पंहुचा इसकी जानकारी नागरिक को प्राप्त id number से दिए गए लिंक से अपना स्थति को देख सकते है। आदिक जानकारी के लिए अधिसूचना को जरूर देखे।
Up Viklang Pansion Important status | |
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ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत की हो। | |
उत्तर प्रदेश के दिव्यांगता निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है। | |
इस योजना के अन्तर्गत रू. 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी। | |
अनुदान-ग्रहीता विकलांग नागरिको की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा। | |
भुगियन की प्रकि्य- पी0एफ0एम0एस0 प्रणयली ई-पेमेंट के माध्यम से विकलांग व्यक्ति के बैंक खाता में भेजा जाता है। | |
निराश्रित विकलांग दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना का प्रमाण पत्र अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र, रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो, दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य है| | |
लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। |
Application Fees | |
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General | 0/- |
OBC | 0/- |
SC/ST | 0/- |
up viklang Pension list हर महीने सरकारी पेज पर अपलोड किया जाता है। नागरिक अपने Viklang Pension status id number से और मोबाइल नंबर अंकित कर के देख सकते है यदि आपके बैंक खाता number से भी देख सकते है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगियता वाले दृष्ट्रिबाधित ,मूक बधिर , मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए कोई भी परिश्रम नहीं कर सकते है। तथा वे विकलांग नागरिक जो गरीबी रेखा के निचे रहते हो उनकी वर्तमान आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति वर्ष की सिमा के अन्दर होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश सरकार UP ration challan जारी करता है जो राशन कि दुकान चलाते है राशन कार्ड गल्ला चालान हर महीने जारी किया जाता है उसे आसानी से देखा तथा प्रिंट किया जा सकता है कृपया अधिसूचना को देखे
उत्तर प्रदेश द्वारा Polytechnic Admission form के लिए ऑनलाइन आवेदन दुबारा खोला गया है उमीदवार अपने कोर्स के अनुसार आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है अधिक जानकारी के लिए सुचना को देख सकते है
उत्तर प्रदेश ने ऑनलाइन वरासत varasat online की सुविधा को सुचारित रूप से चालू कर दिया गया है जिसमें हम भूमि में नाम को जोड़ना तथा उसका स्थिति को जांच कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सूचना को जरूर देखें
उत्तर प्रदेश में dakhil kharij online जमीन खरीदने के बाद अपने भूलेख में नाम दर्ज करने के लिए दाखिल ख़ारिज ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक पेज पर मौजूद है। जिस व्यक्ति अपना दाखिल ख़ारिज करवाना है वे सुचना को देख सकते है। इक्षुक आवेदनकर्ता अपने भूलेख में नाम प्रविष्ट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते
उत्तर प्रदेश द्वारा सभी प्रदेशो के लिए विकलांग नागरिको के लिए विकलांग पेंशन योजना का सुरवात किया गया है। जो की सभी गाँव के विंकलंग नागरिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। यह योजना सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा आवेदन किया जायेगा अधिक जानकारी के लिए सुचना को जरूर देखे।
घर बेठे अपना वाहन का चलान को भरे और ऑनलाइन सुविधा से अपने प्रदेश का ड्रॉविंग लाइसेंस को अप्लाय कर सकते है. और आपका चलान जो ऑनलाइन काटा गया है उसको जमा कर सकते है और देख भी सकते है सुबिधा का लाभ ऑनलाइन है
OTR उत्तर प्रदेश के लिए लाया गया है जो छात्रों को एक id प्रदान करता है। जिसमे अनेक पदों पर भर्ती का सूचना प्रदान करता है. आप सभी अपने ईमेल आईडी से पंजीकरण कर सकते छात्र क्लास 8 पास होना चाहिए अधिक जानकारी के लिए सुचना को देखे
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्यों के लिए भूमि विवाद को रोकने तथा भूमि का लम्बाई चौड़ाई देखने के लिए ऑनलाइन सुबिधा का लाभ उठा सकते है जिसमे आपके भूमि का नक्सा के सहारे भूमि की जानकारी आपको प्रदान होगा
PM-KISAN SAMMAN NIDHI किसानो को मानधन प्रदान करता है जो भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना नाम लिस्ट में दर्ज कर सकते है ये सुभिधा का लाभ ऑनलाइन दिया जायेगा जो आपके खाते में जमा होगा
उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिलों की पुत्री के लिए विवाह योजना सहायक राशि प्राप्त कर सकते है ,जो की ऑनलाइन कर दिया गया है। उमीदवार प्रमाण -पत्र से आवेदन कर सकते है अधिक जानकारी के लिए सुचना को जरूर देखे।